समय का किया गया बदलाब दूध फल सब्जी मिल पायंगे 11 बजे तक

विदिशा (निलेश धाकड़)


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा लॉकडाउन अवधि के दरम्यिन पूर्व जारी आदेश की कंडिका 9 एवं 10 में संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी संशोधित आदेश में उल्लेख है कि जिले में अब दूध, डेयरी एवं मिल्क पार्लर, फल, सब्जी की दुकाने सात बजे से प्रातः 11 बजे के मध्य खुलेंगी। इसी प्रकार प्रतिबंध से मुक्त कंडिका 8 में उल्लेखित शेष प्रतिष्ठान तथा खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आयटम मेडीकल दुकान, आटा चक्की, पशु आहार, पेयजल आपूर्ति गतिविधियां एवं ऐनसीलरी का उत्पादन अपरांह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इन्हें दुकान बंद कर घर जाने हेतु एक घंटा अर्थात चार बजे तक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 



 एसडीएम द्वारा चिन्हित मेडीकल स्टोरो को पूर्वानुसार रात्रि नौ बजे तक खोलने की अनुमति होगी तथा निजी हास्पिटल में संचालित मेडीकल स्टोर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। हास्पिटल सभी बैंको के एटीएम और कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के पीडीएस दुकान पेट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस सिलेण्डर, वाटलिंग आदि पूर्ववतः खुले रहेंगे। 
 कलेक्टर डॉ जैन ने संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि चिन्हित कृषि उपकरण तथा कृषि उपकरण सुधार से संबंधी प्रतिष्ठान अपरान्ह 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक खुले रहेंगे। उक्त दुकानों को बंद कर घर जाने हेतु एक घंटे का अर्थात सायंकाल चार बजे तक ग्रेस पीरियड दिया गया है। 



 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान संचालक, क्रेता, विक्रेता के मध्य सोशल डिस्टेन्सिग तथा कोरोना वायरस संबंधी चिकित्सा मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई दुकान, प्रतिष्ठान, अथवा संचालक के द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन नही किया जाता है अथवा ऐसे पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान को सात दिवस की अवधि हेतु सील करने की कार्यवाही संपादित की जाएगी।