21 दिन का लॉकडाउन: जानें, क्या खुला रहेगा, क्या होगा बंद

नई दिल्ली







प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और क्या बंद हो जाएगा।





कौन सी दुकानें खुलेंगी?
हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बंदी नहीं होगी। केमिस्ट की शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी। जनवितरण प्रणाली वाली और आम राशन की दुकानें खुली रहेंगी, फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मीट और मछली, चारे की दुकानें खुली रहेंगी।

अपनी गाड़ी को इजाजत?
प्राइवेट गाड़ियों के संचालन की इजाजत भी बेहद जरूरी हालात में होगी। लोगों को सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए, राशन, दवा, दूध और सब्जी खरीदने जाने के लिए इजाजत होगी। खाने, दवाइयों, मेडिकल इक्विपमेंट की ई-कॉमर्स के जरिए डिलिवरी जारी रहेगी। ऐंबुलेंस सेवा भी जारी रहेगी। मेडिकलकर्मियों, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के सपॉर्ट स्टाफ को ट्रैवल की इजाजत होगी।


 


कहां जाने की इजाजत नहीं?

सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्तरां, दुकानें, इटरी बंद रहेंगी। शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, रीसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक और पूजास्थल बंद करेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडेमिक, कल्चल कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार की स्थित में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

होटेल खुलेंगे?
लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों और दूसरे लोगों, मेडिकल और इमर्जेंसी स्टाफ, वायु और जल परिवहन के क्रू के लिए होटेल, होमस्टे, लॉज और मोटल खुले रहेंगे। क्वॉरंटीन फसिलटी के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहीं इमारतें भी खुली रहेंगी।


बस-ट्रेनें चलेंगी?
सभी तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होंगे। बस या ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी।