18 माह की बच्ची से कुकर्म करने वाले दरिंदे को 20 साल की जेल

खंडवा


खेड़ी गांव में 18 माह की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले दरिंदे जितेंद्र उर्फ जीतू पिता पूनम जादम (25) निवासी खेड़ी थाना हरसूद को अदालत ने दोषी पाते हुए 20 साल जेल की सजा से दंडित किया है। 11 माह तक चले प्रकरण के दौरान आरोपी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अगर कम सजा से दंडित किया जाएगा तो निश्चित ही आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे।




14 फरवरी 2019 की घटना
एडीपीओ जाहिद खान ने बताया घटना 14 फरवरी 19 की शाम चार बजे की है। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 18 माह की बालिका को खिलाने के बहाने उसकी मां से कहा कि मैं इसे ले जा रहा है। आरोपी हमेशा खिलाने ले जाता था। इसलिए परिजन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब पौन घंटे बाद 4.45 बजे आरोपी जितेंद्र जादम बच्ची को उसके घर छोड़कर चला गया।


तब से ही बच्ची रो रही थी। उसकी मां ने बच्ची को देखा तो उसके होश उड़ गए। परेशान मां ने घर की महिलाओं को बताया। तभी गांव का एक व्यक्ति घर के पास से जा रहा था। उसे भी यह बात बताई। शाम हो जाने के कारण गांव के ही एक डॉक्टर को बच्ची को बताया। डॉक्टर ने परिजन को खंडवा अस्पताल बताने व पुलिस सूचना के लिए कहा। बच्ची की मां, पिता दूसरे दिन हरसूद थाना पहुंचे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की लेडी अस्पताल में महिला डॉक्टर से चेकअप कराया। बच्ची की हालत गंभीर होने से उसे खंडवा से इंदौर रैफर किया गया था।



ऐसे व्यक्तियों के कारण समाज में विश्वास कम हो रहा है
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि आरोपी ने मात्र डेढ़ साल की अबोध बालिका को खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ घृणित कृत्य किया। जो न कुछ जानती है, न कुछ समझती है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कम सजा से दंडित किया जाएगा तो निश्चित ही आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। ऐसे व्यक्तियों के कारण समाज में विश्वास कम हो रहा है तथा अराजकता बढ़ रही है। स्थापित है कि दंड इस प्रकृति का होना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और समाज में इस प्रकृति के अपराध करने से लोगों में भय उत्पन्न हो।