प्रदेश में अगर सड़क चलते थूका तो भरना होगा 1 हजार रु का जुर्माना

भोपाल
 मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नगरीय प्रशासन विभाग ने अब रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर कोई अगर थूकते हुए पाया गया तो उसे 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा



सड़क पर थूकना पड़ेगा महंगा
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस कहर को रोकने के लिए सरकार लगातार नई और उपयोगी प्लानिंग करने में लगी है। ऐसे में सरकार ने पहले ही छींकने, खांसने पर सावधानी बरतने के प्रति लोगों में जन जागरूता लाई है। लेकिन बेपरवाह लोगों को अब अपनी आदतें सुधारनी होंगी, क्योंकि संक्रमण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इनका हाथ होता है। संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर के लिए आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई शख्स किसी सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर भरना होगा।


संक्रमण को रोकने सरकार का फैसला
कोविड-19 महामारी से पूरा राज्य त्रस्त है। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है। सार्वजनिक स्थलों को सैनेटाइज किया जा रहा है। सफाई ही इस बीमारी को हराने का कारगर हथियार है। ऐसे में अब सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं होगी और उन्हें थूकने पर हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि कुछ भी कर के इस संक्रमण की चेन तोड़ी जाए और प्रदेश को इस महामारी से बचाया जाए।